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Ministry of Electronics & Information Technology
Government of India
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सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार

1. इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों के विवरण

2. कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य

3. निर्णय लेने की प्रक्रिया सहित पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व  के चैनल के तरीके

प्रशासनिक मुद्दों के लिए,  मामलोंकी जांच कार्मिक प्रशासन और सामान्य अनुभाग में सहायकों का मदद से की जाती है और उन्हें रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद मामले अनुमोदन के लिए कार्यकारी निदेशक को प्रस्तुत किए जाते हैं। तथापि, यदि सक्षम प्राधिकारी उच्च स्तर का अर्थात, उपाध्यक्ष, अधिशासी परिषद अथवा अध्यक्ष, अधिशासी परिषद हो तो रजिस्ट्रार द्वारा कार्यकारी निदेशक के माध्यम से मामले इन प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए जाते हैं।

जहां तक तकनीकी मामलों का संबंध है, मामलों की जांच कनिष्ठ अनुभाग अधिकारी/वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी/संयुक्त निदेशक स्तर पर की जाती है और ऐसे मामले  संबंधित मंडल के प्रमुखों के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाते हैं।

4. कार्यों के निर्वाह के लिए तय किए गए नियम

सोसाइटी अपने लिए बनाए गए उपनियमों की शर्तों के अनुसार अपने कार्यों का निर्वाह करती है। तथापि, जहां अनुमोदित नियम न हो, वहां केंद्र सरकार के लिए लागू शर्तों/नियमों के अनुसार अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

5. कार्यालय के नियंत्रणाधीन अथवा इसकी गतिविधियों के लिए इसके कर्मचारियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले नियम, विनियम, दिशानिर्देश, नियमावलियों और रिकार्डों का विवरण

 

नियम का शीर्षक शक्तियों का प्रत्यायोजन
नियम के प्रभावी होने की तारीख 04.01.2017
नियम की परिभाषा  -
नियम के लिए विस्तृत दिशानिर्देश अनुबंध- III (1)
   
नियम का शीर्षक नियम और विनियम
नियम के प्रभावी होने की तारीख 01.04.2005
नियम की परिभाषा  -
नियम के लिए विस्तृत दिशानिर्देश अनुबंध- III (2)
   
नियम का शीर्षक उपनियम
नियम के प्रभावी होने की तारीख 01.04.2005
नियम की परिभाषा  -
नियम के लिए विस्तृत दिशानिर्देश अनुबंध- III (3)
   
नियम का शीर्षक एम ओ ए
नियम के प्रभावी होने की तारीख 01.04.2005
नियम की परिभाषा  -
नियम के लिए विस्तृत दिशानिर्देश अनुबंध- III (4)
नियम का शीर्षक भर्ती नियम और संवर्धन नीति
नियम के प्रभावी होने की तारीख 01.04.2005
नियम की परिभाषा  -
नियम के लिए विस्तृत दिशानिर्देश अनुबंध- III (5)

 

6. कार्यालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण।

7. ऐसी किसी व्य्वस्था संबंधी विवरण, जो इस अधिनियम की नीति के गठन अथवा इसके क्रियान्वयन के लिए जनता के प्रतिनिधियों के परामर्श से, अथवा प्रतिवेदन द्वारा उत्पन्न हुए हों। 

जन सूचना काउंटर ( PIC ) ई.आर.नेट इंडिया के स्वागत-कक्ष में श्रीमती अंजू रखेजा, सहायक के डेस्क पर स्थापित किया जाएगा और यह काउंटर प्रत्येक कार्य-दिवस में प्रातः 11.30 बजे से सायं 4.00 बजे तक खुला रहेगा।

8. ऐसे किसी बोर्ड, काउंसिल, कमेटी और अन्य निकाय, जिसमें इसके किसी भाग अथवा इसके परामर्श के उद्देश्य से दो या अधिक व्यक्ति शामिल हो, संबंधी कोई विवरण और क्या ऐसे कोई बोर्ड, काउंसिल, कमेटी और अन्य निकाय जनता के लिए खुले होते हैं अथवा क्या ऐसी मीटिंगों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ होते हैं।

9. कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की दूरभाष निर्देशिका

10. कार्यालय के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को मिलने वाले मासिक पारिश्रमिक सहित इसके विनियमों में निर्धारण अनुसार क्षतिपूर्ति की प्रणाली

11. सब्सिडी कार्यक्रमों को आरंभ करने के तरीके सहित आबंटित धनराशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभ उठाने वालों का उल्लेख करें

ई.आर.नेट इंडिया ऐसे कोई सब्सिडी कार्यक्रम नहीं चलाए जाते।

12. इसके द्वारा रियायत, परमिट अथवा प्राधिकार प्राप्त करने वालों के विवरण

शून्य

13. इसके द्वारा उपलब्ध कराई गई अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई, रिड्यूस की गई जानकारी संबंधी विवरण

समस्त जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है तथा संलग्न है।

14. नागरिकों अथवा सूचना प्राप्त करने वालों को उपलब्ध सुविधाओं के विवरणों सहित, यदि सार्वजनिक उपयोग हेतु रखरखवा किया जाता है तो, एक पुस्तकालय अथवा वाचनालय की कार्य-अवधि का विवरण

एक वेब साइट विकसित की गई है जिसमें गेस्ट-बुक और फीडबैक के कॉलम हैं ताकि आगंतुकों की शिकायतें दर्ज की जा सकें। उपयोगकर्ताओं की शिकायतों और सुझावों पर विचार/अध्ययन किया जाता है तथा आवश्यक कार्रवाई की जाती है। उपयोगकर्ता को उनके सुझावों पर सुधार आदि तथा की गई कार्रवाई के बारे में ई-मेल द्वारा सूचित किया जाता है।  ई.आर.नेट इंडिया द्वारा नागरिकों/क्लाइंटों की शिकायतों और सुझावों पर कार्रवाई के लिए एक सूचना एवं सुविधा काउंटर चालू किया गया है। नागरिक/क्लाइंट आसानी से इस काउंटर का लाभ उठा सकते हैं, जो सप्ताह में पांच दिन प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक काम करता है। इस पर एक तकनीकी अधिकारी तैनात रहता है। इस विषय पर विवरण हमारी वेबसाइट पर सिटिजन चार्टर के रूप में पहले से ही उपलब्ध है।

15. जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण

अपीलीय प्राधिकरण:
श्री गजानन पिंपरकर, वरिष्ठ निदेशक,
ईआरनेट इंडिया,
5 वीं मंजिल, ब्लॉक-आई, ए विंग,
डीएमआरसी आईटी पार्क, शास्त्री पार्क, दिल्ली फोनः +91-11-22170575
ईमेल: gajanan[dot]pimparkar[at]eis[dot]ernet[dot]in

पारदर्शिता अधिकारी:
श्री श्री गजानन पिंपरकर, वरिष्ठ निदेशक,
ई.आर.नेट इंडिया, 5 मंजिल
खंड-I,विंग-A,
डीएमआरसी आईटी पार्क, शास्त्री पार्क 
नई दिल्ली 110053 फोनः +91-11-22170593
ई-मेल:gajanan[dot]pimparkar[at]eis[dot]ernet[dot]in

जन सूचना अधिकारी: 
रजिस्ट्रार एवं मुख्य कार्मिक अधिकारी, 
ई.आर.नेट इंडिया, 5 मंजिल
खंड-I,विंग-A,
डीएमआरसी आईटी पार्क, शास्त्री पार्क
नई दिल्ली 110053 फोनः +91-11-22170598
ई-मेल: registrar[at]eis[dot]ernet[dot]in

 

लोक शिकायत अधिकारी / कर्मचारी शिकायत अधिकारी:

रजिस्ट्रार एवं मुख्य कार्मिक अधिकारी, 
ई.आर.नेट इंडिया, 5 मंजिल
खंड-I,विंग-A,
डीएमआरसी आईटी पार्क, शास्त्री पार्क
नई दिल्ली 110053 फोनः +91-11-22170598
ई-मेल: registrar[at]eis[dot]ernet[dot]in

 

16. चीफ़ विजिलेंस ऑफिसर,ई.आर.नेट इंडिया
श्री विनोद कुमार, निदेशक,
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
इलेकट्रॉनिक्स निकेतन 6, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, फोन: +91-11-24367881 
ई-मेल: vinod[dot]kumar[at]meity[dot]gov[dot]in

17. वार्षिक विवरण